UPPCL OTS Registration Online 2023: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) का मालिक उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविन्द कुमार शर्मा ने ओटीएस योजना को लागू कर दिया है।
इस योजना के लागू होने से बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिल में 100% सरचार्ज माफी के साथ अपना बकाया बिल किस्तों में जमा करने का विकल्प मिल जाता है। अब बड़े बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल जायेगी। क्योंकि अब अपना बिजली का बिल किस्तों में जमा कर सकतें हैं वो भी ब्याज माफी के तहत। बता दें ओटीएस योजना के तहत बकाया बिल चुकाने पर सरचार्ज में आपके बिल में छूट प्रदान की गई है।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने ओटीएस योजना की घोषणा करते हुए दी है। अरविंद कुमार शर्मा (एके शर्मा) ऊर्जा मंत्री के मुताबिक, निजी नलकूप वाले उपभोक्ताओं (किसानों) को छोड़कर अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के 31 अक्टूबर तक के मूल बकाए पर सरचार्ज पर छूट मिलेगी। निजी नलकूप के मामले में छूट 31 मार्च तक के देय सरचार्ज में लागू रहेगा।
इस छूट का लाभ लेने के लिए बकायेदार उपभोक्ताओं को मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होगा। अगर आप यह जानना चाहतें हैं कि ओटीएस स्कीम 2023 कब तक लागू रहेगी और ओटीएस पंजीकरण कहां और कैसे कर सकतें हैं? तो इसकी पूरी जानकारी इस लेख में आपको मिलने वाली है। इसलिए बिजली बिल में छूट का फायदा लेने के लिए आपको इसकी पूरी जानकारी होना जरूरी है।
UPPCL OTS Registration Online 2023: Overview
योजना का नाम | OTS Scheme 2023 |
लेख का नाम | UPPCL OTS Registration Online 2023 |
राज्य | Uttar Pradesh |
ऊर्जा मंत्री | Arvind Kumar Sharma |
ओटीएस लागू | 08 November To 31 December 2023 |
विद्युत संबंधी टोल फ्री नंबर | 1912 |
आधिकारिक वेबसाइट | https://uppcl.org/ |
OTS Scheme 2023 Online Registration
बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू कर दी है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बकाएदारों से संपर्क कर उन्हें योजना के फायदे बताएं एवं इसके लिए कैंप भी लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि ओटीएस योजना के पहले चरण में 30 नवंबर तक पंजीकरण करा लेने वाले किसानों और एक किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत तक सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में छूट प्रदान की गई है। वहीं एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट का फायदा मिल रहा है।
वहीं, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओ को भी 50 से 80 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। अगर आप बिजली बिल के बड़े बकायेदारों की लिस्ट में शामिल हैं तो आप ओटीएस स्कीम का फायदा ऑनलाइन पंजीकरण कराकर उठा सकतें हैं। ओटीएस पंजीकरण करा लेने पर आप अपना बिल किश्तों में जमा कर सकतें हैं।
इसमें मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करना होता है। बता दें कि इसका ऑनलाइन पंजीकरण विभागीय कार्यालय पर करा सकतें हैं। इसके अलावा जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर या विभाग के किसी भी कैश काउंटर पर जाकर करा सकतें हैं।
ओटीएस स्कीम के तहत शामिल उपभोक्ता
बता दें ओटीएस स्कीम 2023 के तहत सरकार ने बिजली बिल में राहत देने के लिए इन 6 प्रकार के बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया है। इन उपभोक्ताओं को इनके बकाया बिल पर लगे अधिभार में छूट दी जाएगी। इन 6 प्रकार के बिजली कनेक्शनधारी को नीचे देख सकतें हैं –
- LMV 1(घरेलू ) उपभोक्ता
- LMV 2 (वाणिज्यिक) उपभोक्ता
- LMV 4B (निजी संस्थान) उपभोक्ता
- LMV 5 (निजी नलकूप) उपभोक्ता
- LMV 6 (औद्योगिक) उपभोक्ता
- चोरी के प्रकरण में शामिल उपभोक्ता
बिजली उपभोक्ताओं को ऐसे मिलेगी छूट
बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के बयान के मुताबिक,एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा पहले व दूसरे चरण में पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
ऐसे पहले दो चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तीसरे चरण में 70 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूरा भुगतान करने पर 90 प्रतिशत तथा 15 दिसंबर तक देने पर 80 प्रतिशत और उसके बाद भुगतान करने पर 70 प्रतिशत की ही छूट मिलेगी।
इसलिए बड़े बकायेदार जो बिजली का बिल नही जमा कर पा रहे थे ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने का अच्छा विकल्प है। बता दें 12 किश्तों के मामले में अधिकतम तीन किस्तों को विलंब से जमा करने की अनुमति होगी। लगातार दो किस्तें विलंब से नहीं जमा की जायेंगी।
बिजली चोरी के प्रकरण में भी मिलेगी राहत
ध्यान देने की बात यह है कि योजना के तहत पहली बार बिजली चोरी के प्रकरण में भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की गई है। बता दें कि चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता द्वारा 30 नवंबर तक 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि जमा कर एकमुश्त भुगतान करने की दशा में उसे 65 प्रतिशत तक बिजली चोरी के राजस्व निर्धारण की राशि को जमा करने से छूट मिल जाएगी।
लागू की गई ओटीएस स्कीम के तहत 31 दिसंबर तक किस्त में जमा करने पर भी उन्हें 45 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश बिजली बिल संबंधित और अधिक जानकारी के लिए यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे द्वारा नीचे दिए गये टेलीग्राम ग्रुप लिंक पर क्लिक कर जुड़ सकतें हैं।
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